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Gayatri Prasad Prajapati Case: अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को उम्रकैद।

Gayatri Prashad Prajapati

एमपी-एमएल कोर्ट ने गायत्री प्रजापति (Gayatri Prajapati) को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गायत्री प्रजापति के अलावा आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी आजीवन कारावास हुई है। साथ ही कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बुद्धवार को हुई सुनवाई के दौरान एमपी-एमएल कोर्ट ने तीनो आरोपियों को पोक्सो एक्ट व गैंगरेप की धाराओं के तहत दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

क्या था मामला?

यह मामला 2017 का है। उस समय राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और गायत्री प्रजापति (Gayatri Prajapati) कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। चित्रकूट की एक महिला अपनी बेटी के साथ गायत्री प्रजापति (Gayatri Prajapati) से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंची। जिसके बाद प्रजापति और उसके अन्य साथियों ने महिला को नशा देकर उसकी नाबालिक बेटी से सामूहिक बलात्कार के वारदात को अंजाम दिया।

जब महिला ने इसका विरोध किया तो गायत्री प्रजापति (Gayatri Prajapati) ने पुरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। मंत्री जी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि पुलिस कम्प्लेन भी नहीं लिखी जा रही थी। गायत्री प्रजापति के खिलाफ केस दर्ज कारवाने के लिए पीड़िता को उच्च न्यायालय (Supreme Court) में याचिका दायर करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गायत्री प्रजापति (Gayatri Prajapati) के खिलाफ 18 फरवरी 2017 को लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज हुई।

किन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी FIR?

पीड़ित महिला ने गायत्री प्रजापति समेत अन्य 6 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, जानमाल की धमकी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसके बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया था।
आरोपियों के नाम:- गायत्री प्रशाद प्रजापति (Gayatri Prashad Prajapati), चंद्रपाल, रूपेश्वर, विकास, अमरेंद्र और आशीष।

आपको बता दे कि 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गायत्री प्रजापति ने अमेठी से सपा की सीट पर चुनाव लड़ा था लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। भाजपा की गरिमा सिंह के आगे गायत्री प्रजापति की एक ना चली।

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