Love Jihad: 10 साल तक जेल में रहेगा आरोपी जावेद, लव जिहाद मामले में कानपूर कोर्ट ने दी पहली सजा India by Parakram News - December 22, 2021December 22, 2021 लव जिहाद (Love Jihad) मामले में कानपूर अदालत (Kanpur Court) ने आरोपी जावेद (Javed) को 10 साल की कैद व 30 हजार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशी में से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। लव जिहाद (Love Jihad) का यह मामला मई 2017 का है। जूही के परमपुरवा का मूल निवासी जावेद (Javed) ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पहले जावेद ने अपना नाम मुन्ना (Munna) बताकर किशोरी को अपने प्रेमजाल में फंसाया और उसके बाद उसे बहला-फुसला कर शहर से दूर ले गया व उसके साथ दुष्कर्म भी किया। पीड़िता ने कोर्ट में यह भी बताया कि जावेद उसके ऊपर मतांतरण का दबाव बना रहा था। Love Jihad के मामले में Kanpur Court ने दी पहली सजा, आरोपी जावेद को 10 साल की हुई कैद— Live Adalat (@AdalatLive) December 22, 2021 जूही थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने सिर्फ दो दिन में ही जावेद (Javed) को पकड़ लिया था। पुलिस ने पीड़िता की माँ से कहलवाया था कि वह दोनों का निकाह करवाने के लिए राजी हो गयी है। यह बात सुनते ही जावेद किशोरी के साथ जूही वापस आ गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। पीड़िता के बयान व अन्य साक्ष्यों को मद्दे-नज़र रखते हुए अपर जिला जज पवन कुमार श्रीवास्तव ने जावेद (Javed) को 10 साल की जेल व 30 हजार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई है। जज पवन कुमार श्रीवास्तव (Judge Pavan Kumar Srivastava) के इस फैसले के साथ ही यह पहला मामला बन गया है जब किसी आरोपी को Love Jihad के मामले में सजा सुनाई गयी हो। Support Parakram News