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6 साल की बच्ची से बलात्कार करने के आरोप में 48 वर्षीय मोहम्मद मेजर (Mohammad Major) को अररिया कोर्ट ने सिर्फ 4 दिनों में फांसी की सजा सुनाई।

File Photo

Araria, Bihar: बिहार के अररिया में एक विशेष POCSO अदालत (Special POCSO Court) ने महज़ 4 दिनों के ट्रायल के बाद 6 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार (rape) के आरोपी मोहम्मद मेजर (Mohammad Major) को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी को पकड़ने से लेकर ट्रायल तक की पूरी प्रक्रिया सिर्फ 56 दिनों के अंदर ही पूरी कर दी गयी।

2 दिसंबर 2021 को पीड़ित बच्ची की माँ ने आरोपी मोहम्मद मेजर (Mohammad Major) के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

बच्ची की माँ ने महिला थाना पुलिस में FIR दर्ज करवाई थी, उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर को उनकी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी और तभी आरोपी मोहम्मद मेजर (Mohammad Major) ने उससे पानी मांगा। जब बच्ची पानी का कंटेनर लेकर आरोपी मोहम्मद मेजर (Mohammad Major) के पास गयी तब उसने बच्ची को जबरदस्ती पास के खेत में ले जाकर बलात्कार (rape) की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की माँ ने बताया कि बच्ची देर रात 10 बजे घर वापस आई थी।

बलात्कार (rape) की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मोहम्मद मेजर (Mohammad Major) नेपाल भागने की फिराक में था लेकिन पुलिस ने उसके मनसूबे पर पानी फेर दिया। 13 दिसंबर को बिहार पुलिस ने मोहम्मद मेजर को गिरफ्तार कर लिया तथा 12 जनवरी 2022 को बिहार पुलिस ने कोर्ट चार्जशीट पेश कर दी। इस मामले का संज्ञान बिहार पोक्सो कोर्ट ने 20 जनवरी 2022 को लिया और विशेष न्यायाधीश शशिकांत राय (Special Judge Shashi Kant Rai) ने 24 जानवरी को अपना फैसला सुना दिया। आरोपी को फांसी की सजा सुनाने के अलावा न्यायाधीश ने पीड़िता को 10 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने के भी निर्देश दिए है।

अररिया के एसपी अशोक कुमार सिंह (SP Ashok Kumar Singh) ने कहा कि, ‘दोषी को मौत की सजा देने से समाज में एक कड़ा संदेश जाएगा और इससे गलत करने की सोचने वालों के मन में खौफ रहेगा।’

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