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Narsinghpur, MP: मोहम्मद फारुख (Mohammad Farukh) ने शादी के 8 साल बाद हिन्दू युवती को दिया तीन तलाक, अब बना रहा है हलाला का दबाव।

Mohammad Farukh gives triple talak to his Hindu wife

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के नरसिंहपुर (Narsinghpur) जिले के करेली छेत्र से तीन तलाक (Triple Talak) का मुद्दा सामने आया है। पीड़ित महिला ने खुद इस बात की जानकारी मीडिया व पुलिस को दी है।

क्या है मामला?

नरसिंहपुर (Narsinghpur) जिले की रहने वाली हिंदू महिला (Hindu Women) ने 8 साल पहले मोहम्मद फारुख (Mohammad Farukh) नाम के व्यक्ति से निकाह किया था। महिला के अनुसार जब 2014 में दोनों की निकाह हुआ तब फारुख ने उससे कहा था कि वह कभी भी धर्म-परिवर्तन का दबाव नहीं बनाएगा, लेकिन शादी के बाद सब बदल गया।

पीड़ित महिला ने बताया कि शादी के बाद मोहम्मद फारुख (Mohammad Farukh) व उसके परिजनों ने धर्म-परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पीड़िता ने बताया कि फारुख व उसके परिजनों ने दहेज के लिए भी उसे परेशान किया और कई बार फारुख ने नशे की हालत में उसके साथ मार-पीट भी की।

महिला ने यह भी बताया कि फारुख व उसके परिवार वाले उसे हिन्दू धर्म के अनुसार पूजा-पाठ नहीं करने देते थे। हद तो तब हो गयी जब महिला ने नवरात्री के समय व्रत रखने की बात की तो फारुख ने उससे जबरदस्ती मांस बनवाया और उसे खिलाया भी। पीड़िता की 2 बेटियां हैं जिन्हे फारुख ने अपना मानने से मना कर दिया था।

पहले तीन तलाक और अब हलाला का दबाव।

24 मार्च 2022 को मोहम्मद फारुख (Mohammad Farukh) ने अपनी हिंदू बीबी को तीन तलाक दे दिया था। हालांकि इसके बाद वह महिला से वापस निकाह करने के लिए उसके ऊपर हलाला का दबाव बनाने लगा। आपको बता दें कि इस्लाम के अनुसार एक बार तलाक देने के बाद अगर कोई व्यक्ति दुबारा उसी महिला से निकाह करना चाहता है तो उसे पहले उस महिला का निकाह किसी और से कराना पड़ता है। जब दूसरा शौहर महिला को तलाक दे देता है तब वह फिर से पहले वाले के साथ निकाह कर सकती है।

करेली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।

करेली पुलिस ने 26 वर्षीय पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता कानून, तीन तलाक कानून, दहेज प्रताड़ना और अत्याचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य कई आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

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