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Ghaziabad: होटल में मिली प्रियंका की लाश, संभोग ना कर पाने पर मुख्य आरोपी नौशाद खान ने प्रियंका को उतारा मौत के घाट।

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक होटल में प्रियंका नामक महिला की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मुख्य आरोपी नौशाद खान (Naushad Khan) प्रियंका (Priyanaka) को गाजियाबाद (Ghaziabad) के बजरिया (Bajaria) स्थित आर्यदीप होटल (Aryadeep Hotel) लेकर गया था।

क्या है मामला?

5 मई की सुबह पुलिस को एक महिला के बजरिया स्थित होटल आर्यदीप में मृत मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस जब घटना स्थल पर छानबीन करने पहुँची तो उसने पाया कि प्रियंका नामक महिला किसी सतिश नामक व्यक्ति के साथ रात्रि 11 बजे होटल में आई थी। बाद में पता चला कि नौशाद खान पठान ने पुलिस से बचने के लिए होटल के स्टाफ से कह कर रजिस्टर से अपना नाम बदलवा लिया था।

नौशाद ने क्यों ली प्रियंका की जान? (Why Naushad Khan Pathan killed Priyanka?)

पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में नौशाद खान ने बताया कि 4 मई को उन दोनों की मुलाकात एक रेलवे स्टेशन पर हुई थी। जिसके बाद प्रियंका की सहमति से नौशाद उसे रात 11:30 बजे आर्यदीप होटल (Aryadeep Hotel) लेकर आया। होटल में नौशाद ने प्रियंका के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की लेकिन वह अपने मनसूबे में नाकाम हो गया। जिसके बाद नौशाद ने प्रियंका को जान से मार दिया।

होटल में काम करने वालों ने नौशाद की भागने में की सहायता।

प्रियंका को मारने के बाद मुख्य आरोपी नौशाद उसकी दोनों मोबाइल लेकर फरार हो गया। नौशाद को भगाने में होटल में कार्यरत लोगों ने उसकी सहायता की थी।

नौशाद ने होटल के मालिक रविन्द्र यादव, मैनेजर विजय यादव व सफाईकर्मी अच्छे लाल को घटना के बारे में जानकारी दी। जिसके बाद तीनों ने मिलकर मुख्य आरोपी नौशाद को बचाने के लिए रात में ही पुलिस को गुमराह करने की तैयारी कर ली थी।

मैनेजर विजय ने रजिस्टर से नौशाद का नाम बदल कर सतीश कर दिया था। इसके अलावा विजय ने नौशाद का नंबर भी गलत लिखा था ताकि पुलिस नौशाद तक ना पहुंच सके।

पुलिस की कार्रवाई।

पुलिस ने सीसीटीवी कमैरों व इलैक्ट्रानिक सर्विलांस की मदद से मुख्य आरोपी नौशाद खान पठान को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा होटल का मालिक रविन्द्र यादव, मैनेजर विजय यादव व सफाईकर्मी अच्छे लाल भी पुलिस की गिरफ्त में हैं।

पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी नौशाद को बचाने के लिए रविन्द्र, विजय और अक्षय ने साक्षय को छिपाने व मिटाने की कोशिश की थी। जिसके आधार पर पुलिस ने धारा 201/177 भादवि की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा होटल के मालिक रविन्द्र तथा मैनेजर विजय के विरूद्ध सराय एक्ट के तहत अलग से कार्यवाही भी होगी।

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