गोधरा कांड: कारसेवकों से भरी ट्रेन में आग लगाने वाले रफीक हुसैन भाटुक को आजीवन कारावास; 19 साल तक था फरार। India by Parakram News - July 2, 2022July 2, 2022 Godhra Sabarmati Express train carnage main accused Rafiq Hussain Bhatuk sentencd to life imprisonment: 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डब्बे में आग लगाने के आरोप में रफीक हुसैन भाटुक (Rafiq Hussain Bhatuk) को गोधरा सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। 19 साल से फरार चल रहा था रफीक हुसैन भाटुक। आपको बता दें कि रफीक हुसैन भाटुक मुख्य आरोपियों में से एक है और वह 19 साल तक फरार चल रहा था। फरवरी 2021 में इनपुट मिलने पर गोधरा पुलिस ने भाटुक को गोधरा रेलवे स्टेशन के पास के ही एक घर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने बताया था कि आरोपी रफीक हुसैन भाटुक (Rafiq Hussain Bhatuk) गोधरा कांड के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। उसने कट्टरपंथियों को ट्रेन में आग लगाने के लिए उकसाया था व ट्रेन की बोगी में पेट्रोल डालने में भी सहायता की थी। जब पुलिस की कार्रवाई के दौरान उसका नाम सामने आया तब वह गुजरात छोड़ कर दिल्ली भाग गया था। पुलिस ने बताया था कि दिल्ली में रफीक हुसैन भाटुक (Rafiq Hussain Bhatuk) ने जिवन व्यापन करने के लिए मजदूरी व ठेला लगा कर समान बेचने तक का काम किया था। गोधरा कांड से पहले पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए भाटुक ने अपना घर भी बदल दिया था। भाटुक अक्सर अपने परिवार से मिलने गोधरा आया करता था। पुलिस से बचने के लिए वह एक दो दिन के अंदर ही चला जाता था लेकिन पिछले साल फरवरी में गुजरात पुलिस को भाटुक के आने की भनक लग गई थी। जिसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। रफीक हुसैन भाटुक को आजीवन कारावास की मिली सजा। फिलहाल गोधरा सत्र न्यायालय ने आतंकी रफीक हुसैन भाटुक (Rafiq Hussain Bhatuk) को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक, आरसी कोडेकर ने बताया है कि, ‘गोधरा ट्रेन के डिब्बे में आग लगाने के आरोपी, अपराधी रफीक हुसैन भाटुक, जो 19 साल से फरार था और पिछले साल गोधरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, को गोधरा सत्र अदालत ने हत्या की साजिश के तहत आजीवन कारावास की सजा दी है।’ Support Parakram News