अब पंजाब में कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए पंजाबी विषय अनिवार्य कर दिया गया है और इसका उल्लंघन करने पर स्कूलों को 2 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। शुक्रवार को पंजाब विधानसभा में कुल 15 बिल पास किये गए है, जिनमें से 2 बिल पंजाबी भाषा के लिए था। उच्चतर शिक्षा और भाषा मंत्री परघट सिंह (Higher Education and Languages Minister Pargat Singh) ने इन दोनों बिलों को विधानसभा में रखा था। बिल के नाम: पंजाबी और अन्य भाषा शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2021 [Punjabi and Other Languages Education (Amendment) Bill, 2021]पंजाब राज्य भाषा (संशोधन) विधेयक, 2021 [Punjab State Language (Amendment) Bill 2021] Punjabi and Other Languages Education (Amendment) Bill, 2021 के अनुसार, यदि कोई स्कूल अधिनियम के प्रावधानों
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