26 अक्टूबर को त्रिपुरा में हुई तथाकथित हिंसक रैली का स्वतः संज्ञान लेते हुए त्रिपुरा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 10 नवंबर तक एफिडेविट जारी करने के लिए कहा है। इस एफिडेविट के तहत राज्य सरकार को सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने या हिंसा को अंजाम देने की साजिश को नाकाम करने के लिए लिए गए कदम के बारे में स्पष्ट रूप से बताना होगा।
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